गुड़गांव, सितम्बर 28 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश से सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर परियोजना के 1200 निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। 26 सितंबर को जारी आदेश में अप्पू घर का निर्माण करने वाली कंपनी इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की लंबित समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इस आदेश को लेकर निवेशकों ने कहा कि न्यायाधिकरण ने हरि ग्लोबल एलएलपी की तरफ से प्रस्तुत समाधान योजना के विरुद्ध लंबित सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। अब योजना को रियल एस्टेट आवंटियों की तरफ से मतदान के लिए रखा जाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो निवेश की वसूली के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। एचएसवीपी ने 2022 में सील कर दिया था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवी...
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