पटना, जनवरी 21 -- अपील दायर करने की देरी पर पटना हाईकोर्ट ने डीएम कार्यालय पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि असंवेदनशील होने के कारण आरोपित को बरी किये जाने के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से अपील दाखिल करने में देरी हुई। कोर्ट ने सभी जिला अदालतों को फैसले और आदेशों को वेबसाइटों पर अपलोड करने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने पटना डीएम को दोषी अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलने और उसे एक महीने के भीतर पटना हाईकोर्ट स्थित लीगल सर्विस ऑथोरिटी कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।
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