बिहारशरीफ, नवम्बर 8 -- अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपित दोषी करार, 21 को होगी सजा बिंद थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। अपहरण, मारपीट व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 21 नवंबर को होगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो जज प्रकाश कुमार ने बिंद थाना क्षेत्र निवासी सिद्धेश्वर चौहान को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी 15 लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 19 जून 2022 की रात में 8 वर्षीय पीड़िता अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान आरोपित आया और उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया। जहां फसल लगे खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जब हल्ला की तो आरोपित उसे चाकू मार कर जख्मी कर भाग गया। इसके बाद हल्ला पर लोग पहुंचे...
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