बिहारशरीफ, नवम्बर 12 -- 24 सितंबर को होगा सजा का निर्धारण बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद का है आरोपित बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 24 नवंबर को होगा। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो जज प्रकाश कुमार सिन्हा ने बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद निवासी राहुल कुमार उर्फ गोलू को दोषी पाया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी 2023 को नाबालिग छात्रा माध्यमिक परीक्षा देने नालन्दा कॉलेज गई थी। परीक्षा समाप्ति पर जब छात्रा घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय थाना में छात्रा के पिता ने एफआईआर कराई। घटना क...