सुल्तानपुर, फरवरी 28 -- सुलतानपुर, संवाददाता अमेठी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का अपहरण कर चार दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने दोषी रंजीत यादव को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक दान बहादुर वर्मा के ने बताया कि अमेठी थाने के एक गांव की नाबालिग किशोरी का एक अप्रैल 2012 को इसी थाना क्षेत्र के निवासी रंजीत यादव ने अपहरण कर लिया था। ककवा के निकट जंगल में ले जाकर पीड़िता से चार दिनों तक रंजीत ने दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष से आठ गवाह पेश हुए। जिनके आधार पर कोर्ट ने रंजीत को नाबालिग किशोरी का अपहरण व दुराचार करने का दोषी पाया और शुक्रवार को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। उस पर 35 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया है जिसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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