फिरोजाबाद, फरवरी 1 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने अपहरण के दोषी फौजी सहित चार लोगों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर चारों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण के क्षेत्र महावीर नगर निवासी राजा उर्फ राजेंद्र राठौर 11 सितंबर 2022 को अपने साथी के साथ हिमांयूपुर निवासी रिचा शर्मा के घर किसी काम से गए थे। उसी दौरान संजू फौजी पुत्र रमेश चंद्र अपने भाई विशाल उर्फ राजू एवं अन्य साथी संजय पुत्र जाहर सिंह निवासी नाले की पुलिया वाली गली हिमांयूपुर तथा देवेंद्र राठौर पुत्र राजबहादुर निवासी सब्जी मंडी हिमायूंपुर के साथ पहुंच गया। संजू का रुपयों के लेनदेन को लेकर राजेंद्र से विवाद चल रहा था। संजू के पास असलाह था। रिवाल्वर के बल पर चारों आरोपी राजेंद्र को अगवा कर ले गए। राजेंद्र के भाई आकाश राठौर ने चारों क...