फिरोजाबाद, जुलाई 26 -- न्यायालय ने युवक को अगवा करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र के नगला गुमान के समीप 5 नवंबर 2000 को बदमाशों ने अनिल कुमार व उसके दो साथियों को अगवा कर किया था। तीनों ट्रैक्टर से जा रहे थे। बदमाशों ने अनिल के साथियों बैजनाथ व किताब सिंह को छोड़ दिया। वह अनिल को पकड़ कर ले गए। अनिल के भाई ने लीलाधर पुत्र उमराव सिंह निवासी मालीपट्टी बसई मोहम्मदपुर, रूमाली पुत्र विद्याराम निवासी घुरकुआ लाइनपार,बैजनाथ उर्फ वेदनाथ पुत्र रामचरण निवासी सुजातगढ़ लाइनपार, फौरन सिंह पुत्र लायक सिंह हिमायूंपुर तथा पप्पू पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पे...
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