देवघर, फरवरी 28 -- देवघर प्रतिनिधि सत्रह वर्षीया लड़की के अपहरण से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 321/2024 के इस मामले में रिखिया थाना अंतर्गत मलहारा ग्राम निवासी विक्रम कुमार मिर्धा को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उसके विरुद्ध सत्रह वर्षीया लड़की के अपहरण का आरोप था एवं आरोपों को लेकर रिखिया थाना कांड संख्या 180/2023 के रूप में दिनांक 1.10.2023 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के पास आरोप पत्र समर्पित किया एवं अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रति परीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.