मधुबनी, फरवरी 23 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। अपहरण के बाद नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपित गौड़ी शंकर राय को कोर्ट ने 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी मधु रानी ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता अंधरामठ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। स्पेशल पीपी ने बताया कि आरोपित युवक पर वर्ष 2022 में गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर नेपाल ले जाने ...