रांची, जनवरी 2 -- रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नौ साल पुराने अपहरण से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों कन्हाई मिस्त्री, सतीश चंद्रवंशी और उपेंद्र कुमार सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। तीनों पर इरगू टोली बागान चौक निवासी एक व्यक्ति का अपहरण करने का आरोप था। पिता की अपहरण की घटना को लेकर राहुल कुमार ने अपहरण और फिरौती के आरोप में 7 अगस्त 2016 को सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। इसके चलते अदालत ने तीनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी करता है।

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