सुल्तानपुर, जून 4 -- सुलतानपुर, संवाददाता चार साल पूर्व कादीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी के अपहरण के दोषी मनराज उर्फ मल्लू को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने मंगलवार को पांच साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को अम्बेडकर नगर जिले के बदलपुर निवासी मनराज उर्फ मल्लू पर पीड़िता के पिता ने अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को अपहरण का दोषी पाया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...