सिद्धार्थ, जुलाई 26 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने अपहरण के चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र के एजाजोद गांव निवासी रफीकुल्लाह पुत्र कलाम हुसैन व हरैया थाना जोगिया उदयपुर निवासी अमीरुन्निशा पत्नी तसव्वर, सुनैना पुत्री तसव्वर, नुरुलहुदा पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गण हरैया थाना जोगिया उदयपुर के खिलाफ 2018 में थाना जोगिया में धारा 363, 366, 376डी व 5/6 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभि...