आगरा, जून 20 -- अपहरण के मामले में वादी के गवाही से मुकरने पर अदालत ने उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित हिमांशु निवासी रकाबगंज को बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता राज कुमार, ब्रज किशोर बोहरा और आरती शर्मा ने तर्क दिए। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला में तहरीर देकर बताया था कि 20 सितंबर 23 को उसकी 17 वर्षीय धेवती सब्जी लेने बाजार गई थी। तभी आरोपित उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। इस मामले में मात्र वादी और पीड़िता की ही गवाही दर्ज हुई। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपित ने उसका अपहरण नहीं किया। वह अपनी मर्जी से गई थी। वादी अपने पूर्व कथन से मुकर गई। कहा कि आरोपी और पीड़िता ने आपस में शादी कर ली है।
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