छपरा, दिसम्बर 2 -- सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट का निर्णय छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह राकेश कुमार यादव ने अपहरण मामले में दर्ज मामले की सुनवाई पूरी कर ली। भेल्दी थाना में दर्ज सुनवाई के बाद भेल्दी थाना के सराय बक्स निवासी मोहम्मद अफजल मंसूरी को 363 भादवी के अंतर्गत सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। कारावास के साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार गुप्ता, रामनारायण प्रसाद एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की गयी। पुलिस द्वारा न्यायालय समर्पित आरोप पत्र के गवाहों की गवाही न्यायालय में अभियोजन ने कराई। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी को कम से ...