सिद्धार्थ, दिसम्बर 4 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी ने अपहरण के आरोपी को दोषी पाया। उसे पांच साल की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। समशुल हुदा पुत्र अब्दुल मजीद निवासी हरैया थाना जोगिया उदयपुर के खिलाफ 2018 में धारा 323, 506, 366, 376 का केस दर्ज था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी ने आरोपी को धारा 366 के तहत पांच साल की सजा सुनाई। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने की।

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