आगरा, नवम्बर 14 -- अपहरण समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित आदिल शाह निवासी सदर को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। वादी ने थाने में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि 23 सितंबर 25 को उसकी पुत्री को आरोपित बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपित के घर शिकायत करने जाने पर उसके परिजनों द्वारा वादी के घर आकर झगड़ा किया गया। पीड़िता द्वारा बरामदगी उपरांत आरोपित के पक्ष में बयान देने पर उसके नाबालिग होने के आधार पर उसकी सहमति का कोई विधिक अधिकार नहीं होने एवं वादी की अधिवक्ता स्नेह पांडेय के तर्क पर अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश दिए।

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