नोएडा, सितम्बर 28 -- ग्रेटर नोएडा। नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी अशोक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। बीटा-2 कोतवाली पुलिस के अनुसार 8 मई 2025 की सुबह शिकायतकर्ता की पुत्री पीड़िता यथार्थ अस्पताल गई और वहां से बिना अपने माता-पिता को बताए कहीं चली गई थी। परिवार वालों ने उसे ढूंढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। 13 मई की शाम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में आरोपी अशोक का नाम सामने आया। आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को एक दूरस्थ स्थान पर ले जाकर लगभग दो महीने तक रखा था। आरोपी को 18 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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