गोंडा, जून 18 -- गोंडा, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने अपहरण के आरोपियों की जमानत याचिका पर्याप्त आधार के अभाव में निरस्त कर दिया। डीजीसी बसंत शुक्ला के अनुसार वादी मुकदमा की तहरीर पर मोतीगंज थाने में जिले के उमरीबेगमगंज के ग्राम परासपट्टी मझवार निवासी विपिन कुमार सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह, थाना परसपुर के ग्राम धनुही लोहंगपुर निवासी अर्जुन पाठक उर्फ अरविन्द पुत्र जयजय राम पाठक के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर के मुताबिक बीते 13 मई को वादी मुकदमा घनश्याम वर्मा के पुत्र अमित कुमार वर्मा का इनोवा गाड़ी से अपहरण कर लिया गया। अपहर्ताओं ने उसके पुत्र के मोबाइल से वादी की पत्नी को फोन करके 75,000 रुपये की मांग की गई और कहा गया कि पैसा नहीं देंगे तो अमित को जान से मार देंगे। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्...
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