गोरखपुर, जनवरी 29 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी अभियुक्त सूरज सहानी को सात साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना एक जनवरी 2017 की दिन के करीब एक बजे की है। अभियुक्त वादिनी की 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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