शाहजहांपुर, जनवरी 9 -- जमीन विवाद के चलते पिता का अपहरण कर हत्या की कोशिश करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 ने गवाहों की गवाही और अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 35-35 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। थाना निगोही क्षेत्र के लधौला गांव निवासी राजेंद्र ने वर्ष 2013 में थाने पर तहरीर देकर बताया था कि वह उस समय निगोही में किराये के मकान में रह रहा था। उसके पिता श्रीराम का गांव के ही प्रेमपाल सिंह, उसके भाई रामू सिंह, सुनील सिंह और सोनू सिंह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 27 फरवरी 2013 को दोपहर करीब ढाई बजे जब वह अपने पिता और भाई के साथ फल के ठेले पर जा रहा था, तभी लुक्कन के होटल के पास आरोपियों ने उन्हें...
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