हाथरस, जनवरी 8 -- हाथरस। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दोषी पर 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव के निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरी 17 वर्षीय बेटी को एक ढाबे पर काम करने वाला लड़का अकबर पुत्र लाल मोहम्मद निवासी नाई का नगला हाथरस बहला फुसलाकर ले गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय म...