अलीगढ़, फरवरी 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांधीपार्क क्षेत्र से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि गांधीपार्क क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 सितंबर 2020 को उनकी 17 साल की बेटी घर से शौच के लिए गई थी। लेकिन, लौटकर नहीं आई। पुलिस ने 28 अक्टूबर 2020 को किशोरी को बरामद किया। साथ ही बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के गांव दोधमा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। किशोरी के बयान दर्ज कराए गए, जिसमें उसने बताया कि लोकेश उसके बहला-फुसलाकर नोएडा ले गया था। वहां उसकी बिना मर्ज...
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