उन्नाव, जनवरी 9 -- उन्नाव। न्यायालय ने अपहरण करने के दोषी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को दो साल के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सफीपुर थाना पुलिस ने पांच अप्रैल 2024 को हसनगंज के अहमदपुर टिकौली गांव निवासी राममिलन पर अपहरण करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। 23 अप्रैल 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक कल्लूराम यादव ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 10 मई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एसपीपी मनोज कुमार पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लग...