गोपालगंज, जनवरी 30 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के पांच साल पुराने मामले में मीरगंज थाने के एक गांव के युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसे सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के एक गांव की किशोरी का अपहरण गत 14 अगस्त 2020 को उसी गांव के एक युवक ने बहला फुसलाकर शादी की नीयत से कर लिया था। मामले को लेकर परिजनों ने अपने ही गांव के किशोरी के पड़ोसी राहुल...