बलिया, नवम्बर 20 -- बलिया, संवाददाता। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) प्रथम कांत ने गुरुवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा देने का कोर्ट ने निर्देश दिया। एक व्यक्ति ने पकड़ी पुलिस को 23 मार्च 2023 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि मेरी 12 वर्षीय भतीजी खेजुरी के सरकारी अस्पताल में दवा लेने गयी थी। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन की गयी, लेकिन उसका पता नहीं चला। जानकारी हुई कि भतीजी का बरेली जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र के सुदनपुर निवासी शिवा मौर्य उर्फ सूबे गांधी ने अपहरण कर लिया है। इस मामले में अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने...
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