भदोही, जनवरी 16 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को कम समय में सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में ◆नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ जघन्य अपराध के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा एवं 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 जुलाई 2024 को तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि करीब 15-16 साल की नाबालिग बेटी के साथ आरोपित ने जघन्य अपराध किया था। जिस पर पुलिस ने 137(2), 64(1), 351 बीएनएस धारा-5 (एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों को एकत्रित करके कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं विशेष लोक अभियोजक (एपीपी) धीर...