आजमगढ़, दिसम्बर 18 -- आजमगढ़, संवाददाता। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर बारह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 जून 2016 को 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी गायब हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में गांव के ही नन्हे राम के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बाद में पीड़िता को बरामद कर नन्हे राम को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी नन्हे राम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभ...