आगरा, फरवरी 14 -- अपहरण, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में आधा दर्जन आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जनक कुमारी और पंकज यादव ने तर्क दिए। वादी ने थाना सिकन्दरा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 16 फरवरी 2015 की सुबह शौच के लिए गई थी। उसी दौरान आरोपित उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए। उक्त मामले में वादी, पीड़िता समेत छह गवाहों की गवाही दर्ज हुई थी। पीड़िता ने सभी आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुराचार का आरोप लगाया था। आरोपित भिक्की उर्फ भीकम और नरेश पिता-पुत्र हैं। अदालत ने माना कि भारतीय परिवेश में यह संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने सगे भाई और पिता के सामने किसी लड़की के साथ दुराचार जैसी जघन्य घटना कारित कर सकता है।
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