पीलीभीत, फरवरी 12 -- पीलीभीत। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पर गलत ढ़ंग से टेंडर निरस्त किए जाने की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने जिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। थाना माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम मथना जप्ती निवासी पवनदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदार है। उसने 12 दिसम्बर 2025 को निर्माण कार्यों के लिए ई टेंडर डाले थे। उनमें से एक टेंडर स्वीकार किया गया। जबकि कई अन्य टेंडर गलत ढ़ंग से निरस्त कर दिए गए। इस पर उसने मुख्यमंत्री कार्यालय, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी को कई प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उसने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीएम को ...