समस्तीपुर, फरवरी 16 -- रोसड़ा, एक प्रतिनिधि । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के निर्देशानुसार अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के द्वारा रविवार को उपकारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा, पीएलवी संतोष कुमार वर्मा, जेलर आशीर्वाद कुमार कुमार मौजूद थे। पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा ने प्ली बार्गेनिंग तथा सुलहनीय वादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने बंदियों को बताया कि सात साल से कम की सजा प्रावधान वाले मामले में प्ली बार्गेनिंग के तहत आरोपी को लाभ दिया जा सकता है। यदि आरोपी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लेता है और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने को तैयार होता है तो उसे कम से कम सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। इससे न्यायालय के समय की भी बचत होती हैं और पीड़ित व्यक्ति को भी जल्द राहत मिलती ...
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