शामली, जुलाई 12 -- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के पात्र छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम (कक्षा 9-10), दशमोत्तर (कक्षा 11-12) एवं उच्चतर कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट सीमा के अंतर्गत आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक बचत बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इसके लिए छात्रों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग व एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। सभी शिक्षण संस्थान इस संबंध में सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा करें और छात्रों को समय से आधार लिंकिंग व एनपीसीआई मैपिंग पूर्ण कराने हेतु प्रेरित करें। यह कदम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक बताया गया है।
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