फरीदाबाद, अक्टूबर 8 -- पलवल, वरिष्ठ संवाददाता। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के महिला व पुरुष सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास होनी जरूरी है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए महिला एवं पुरुष सदस्य ट्रेनिंग के लिए अपने विभिन्न दस्तावेज अपने साथ लेकर आए, इनमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र,10 वीं मार्कशीट व पासपोर्ट साईज दो फोटो शामिल हैं। इच्छुक पुरुष व महिला अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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