औरंगाबाद, फरवरी 6 -- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ ने ढिबरा थाना कांड संख्या 06/26 के अनुसंधानकर्ता पवन कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि वे दस दिनों के भीतर न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि चार फरवरी 2026 को प्राथमिक अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद रिमांड से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बीएनएसएस की धारा 35(3), जो पूर्व में सीआरपीसी की धारा 41ए के समान है, के अनुसार सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में सीधे गिरफ्तारी के बजाय पहले जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने क...