नई दिल्ली, जनवरी 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने राजधानी में 17 जनवरी को होने वाले ऑटो महोत्सव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दक्षिण पूर्व जिले के डीएम को इस पर फैसला लेने को कहा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आयोजन से प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि बिना वैज्ञानिक आंकड़े के अनुमान के आधार पर हम आयोजन पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यह महोत्सव ओखला के एनएसआईसी मैदान में कार और बाइक महोत्सव के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। बर्नआउट सिटी नाम के इस आयोजन पर रोक की मांग वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि अर्जी में आयोजन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होने के दावे के समर्थन में कोई भी वैज्ञानिक आंकड़ा या शोध संलग्...
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