पाकुड़, जनवरी 30 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्गत अधिसूचना के आलोक में निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रों को पाकुड़ नगर थाना में जमा कराना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 30 जनवरी तक अपने-अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से पाकुड़ नगर थाना में जमा करना सुनिश्चित करें। साथ ही सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति का शस्त्र लेकर पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने...