रांची, जून 11 -- रांची, संवाददाता। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए देवव्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या बीते 26 मार्च को की गई थी। इस घटना के बाद रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। बंद का भी आह्वान किया गया था। हालांकि, पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह हत्याकांड जमीन से जुड़ा विवाद था। इस मामले में देवव्रत नाथ शाहदेव को साजिशकर्ता बताते हुए पुलिस ने आरोपी बनाया है।
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