नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाली श्रेणी में डालने के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एसबीआई के फैसले को बरकरार रखा था। यह मामला अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने तीन अक्टूबर को अंबानी की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है। एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित किया था। बैंक का आरोप है कि दिए गए कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन का दुरुपयोग किया गया।
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