नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खातों को 'धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का एसबीआई का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने 3 अक्तूबर को एसबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को सार्वजनिक किए गए फैसले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि 13 जून, 2025 का एसबीआई का आदेश 'एक तर्कसंगत आदेश था जिसमें 'कोई खामी नहीं थी। अदालत ने अनिल अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं पाया और कहा कि बैंक की कार्रवाई में कोई 'खामी नहीं थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...