नई दिल्ली, जुलाई 18 -- अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज बड़ी राहत मिली है। कंपनी की तरफ से दायर अपील की सुनवाई करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश को रोक दिया है। इससे पहले 4 जून को एनसीएलएटी ने रिलांयस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सीआईआरपी कार्यवाही को सस्पेंड कर दिया था। इस पूरी प्रक्रिया में अगली सुनवाई 27 अगस्त 2025 को होगी। बता दें, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एनसीएलटी गया था। यह भी पढ़ें- Rs.100 कम की कीमत वाले स्टॉक को लेकर आई बड़ी खबर, 5 साल में 1400% चढ़ा शेयरक्या है पूरा मामला? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 30 मई को आदेश में कंपनी के दिवाला समाधान प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया था। रिलायंस इंफ्रा को दिवालिया घो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.