हरिद्वार, जनवरी 7 -- बीएचईएल भूमि पर अनाधिकृत निर्माण किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि सरकारी भूमि पर बनाई गई संरचना अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। संबंधित व्यक्ति को निर्देश दिए गए हैं कि वह सात दिन के भीतर अवैध निर्माण को स्वयं हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करे। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई कर निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई में होने वाले समस्त खर्च का वहन संबंधित व्यक्ति को करना होगा।

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