गढ़वा, अगस्त 13 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। अनराज डैम जलाशय में आए दिन डूबने की घटनाओं से जनहानि व गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जलाशय को तत्काल प्रभाव से तैराकी वर्जित क्षेत्र घोषित किया है। उक्त आदेश के तहत जलाशय में तैरने, कूदने, नहाने व अन्य खतरनाक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध केवल स्थानीय कुशल गोताखोर, मत्स्यजीवी समिति के सदस्य व आपदा राहत कार्य से जुड़े विशेष दलों पर लागू नहीं होगा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में चेतावनी संकेतक/बोर्ड लगाए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बोटिंग/स्टीमर सेवा भी बंद रह...
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