किशनगंज, फरवरी 20 -- किशनगंज। संवाददाता अंचल कार्यालय, दिघलबैंक में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए सेवा से बर्खास्त किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार विशाल राज, जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, किशनगंज द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से मो. फारूक, निम्न वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, दिघलबैंक को सेवा से बर्खास्त किया गया। अंचल अधिकारी, दिघलबैंक द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि मो. फारूक, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय अंचल कार्यालय, दिघलबैंक, बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित र...