लखीमपुरखीरी, फरवरी 8 -- सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान अध्यक्ष पद के दावेदार राकेश कुमार त्रिपाठी का नामांकन पत्र प्रस्तावक राजेश कुमार व समर्थक प्रमोद कुमार की वकालत अवधि सात वर्ष से कम पाए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार संयुक्त मंत्री पद के प्रत्याशी कमल किशोर के नामांकन पत्र में समर्थक राम सागर की वकालत अवधि भी सात वर्ष से कम पाई गई थी, जिसके चलते उनका भी नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। अध्यक्ष व संयुक्त मंत्री पद के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद शनिवार को तहसील परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। मुख्य चुनाव अधिकारी लाल बिहारी वर्मा ने बताया कि चुनाव नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के प्रस्तावक और समर्थक की वकालत अवधि न्यूनतम सात वर्ष होना अनिवार्य है। इसी कारण अध्यक्ष और संयु...