आगरा, फरवरी 15 -- चेक डिसऑनर के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सत्र न्यायालय ने बहाल रखा है। सत्र न्यायालय ने आरोपित का रिवीजन प्रार्थनापत्र खारिज करने के आदेश दिए। वादी रामवीर सिंह निवासी एत्मादुद्दौला ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मामला प्रस्तुत किया। इसमें 15 लाख रुपये का चेक डिसऑनर होने के मामले में श्रीनिवास निवासी ट्रांस यमुना के विरुद्ध आरोप लगाया। जिस पर अदालत ने अक्तूबर 24 को आरोपित को तलब करने के आदेश दिए थे। आरोपित ने गलत आधार पर तलब करने का आरोप लगा स्वयं को उन्मोचित करने का अदालत से आग्रह किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित का प्रार्थना पत्र निरस्त करने पर उसने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया।
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