प्रयागराज, मार्च 20 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। नवंबर 2024 में सलोरी क्षेत्र में अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला की हत्या करने के पांच आरोपितों राणा विजय सिंह उर्फ प्रिंस, निखिलकांत सिंह, अजय यादव, दुर्गेश कुमार सिंह तथा अतुल प्रताप सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र को सेशन न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह तथा आरोपितों की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं विवेचना में पुलिस के एकत्र किए गए सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया। न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई भी आधार नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता काफी दिनों तक आंदोलनरत रहे और सभी आरोपितों की...
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