सुल्तानपुर, सितम्बर 1 -- सुलतानपुर। दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता राकेश मिश्र पर 21 साल पूर्व हुए जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि जेल अधीक्षक और दो अन्य गवाहों को सफाई साक्ष्य में तलब करने की मांग खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। 25 जून 2004 को शहर के गभड़िया ओवरब्रिज के निकट अधिवक्ता राकेश मिश्र और उनके रिश्तेदार चंद्रभूषण पांडेय पर हुए हमले के संबंध में उनके भाई अशोक मिश्र ने दर्ज कराया था।
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