कानपुर, अप्रैल 10 -- फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र से कानून की डिग्री लेने के आरोप में जिला जज ने आरोपी अधिवक्ता की अन्तरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके मुताबिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्राप्त डिग्रियों को लेकर शिकायत की गई है जबकि उनकी डिग्रियां विधि सम्मत हैं। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से शिकायत के संबंध में हुई जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे। कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश पांडेय ने कहां कि जांच एसीपी कोतवाली कर रहे हैं। जांच से जुड़ी पत्रावली उन्होंने डीसीपी पूर्वी को भेज दी है जिससे पत्रावली तत्काल पेश नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने अन्तरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए आदेश दिया यदि आवेदक के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उस...