मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 9 -- गैंगस्टर की फर्जी जमानत के मामले में अधिवक्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई नही हुई। अभियोजन ने कोर्ट से समय मांगा है। मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर की तिथि नियत की गयी है। वर्ष 2022 में खतौली थाना पुलिस ने मेरठ के गैंगस्टर नीरज बाबा को जेल भेजा था। कोर्ट में गैंगस्टर व उसके जमानितयों के पेश न होने पर जांच में सामने आया था कि गैंगस्टर की फर्जी तरीके से जमानत कराई गयी है। इस मामले में थाना सिविल लाइन में पुलिस ने गैंगस्टर व अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में समय मंागा गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर की तिथि...