कानपुर, जनवरी 20 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। फर्जी दस्तावेजों से दाखिला लेने और ग्रेजुएशन व विधि की डिग्री प्राप्त करने के मामले में जिला जज अनमोल पाल ने आरोपी अधिवक्ता आशीष शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्णय में कहा, चूंकि प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है लेकिन मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का प्रर्याप्त आधार नहीं है। इसलिए जमानत अर्जी निरस्त की जाती है। बार एसोसिएशन के मंत्री अधिवक्ता अरिदमन सिंह ने कोतवाली थाने में आशीष शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप आशीष ने इंटर की फर्जी मार्कशीट बनाई और इसके आधार पर दाखिल लिया। जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन और विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अरिदमन का आरोप था कि इंटर की फर्जी मार्कशीट बनाकर ड...
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