नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री दुरई मुरुगन को बरी करने के स्थानीय अदालत के आदेश को गुरुवार को पलट दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत को मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। दो दिनों में मुरुगन से जुड़ा यह दूसरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने इसी तरह का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने बुधवार को वेल्लोर जिले की एक विशेष अदालत को अलग जांच अवधि (1996-2001) वाले आय से अधिक संपत्ति के मामले में द्रमुक महासचिव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानून के अनुसार आरोप तय करने का निर्देश दिया था। वहीं, गुरुवार को न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने वेल्लोर की एक विशेष अदालत को मुरुगन और उनकी पत्नी के खिलाफ 2007-09 के दौरान आय के ज्ञात स...
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